मुंबई: महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने मराठा समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण देने का निर्णय लिया है. राज्य सरकार की ओर से जारी नए आदेश के अनुसार, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानि EWS में मराठा समुदाय शामिल हो गया है. इसके बाद कम्युनिटी में शामिल लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा.
मुंबई में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट (GAD) ने मुंबई में इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है. नए आदेश के तहत मराठा समुदाय के सदस्य EWS आरक्षण के तहत सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10 फीसद के भीतर लाभ उठा सकेंगे. इसके तहत EWS कोटा की शर्तों को पूरा करने वाला शख्स, जो किसी अन्य आरक्षण वर्ग में शामिल नहीं है, उसे रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा.
मीडिया रिपोर्ट में दी गई जानकारी के मुताबिक, यह EWS कोटा 9 सितंबर 2020 से लेकर इस साल 5 मई को आए सर्वोच्च न्यायालय से फैसले के बीच समुदाय पर लागू होगा. वहीं, EWS कोटा उन SEBC उम्मीदवारों पर लागू होगा, जिनकी नियुक्तियां अंतरिम रोक के पहले से लंबित पड़ी थीं. फिलहाल, 10 फीसदी EWS कोटा समाज को उस वर्ग के लिए जारी है, जो किसी दूसरे किस्म के आरक्षण में शामिल नहीं है.
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