मुंबई: महाराष्ट्र वस्तु एवं सेवा कर (GST) विभाग ने बीते शुक्रवार को विले पार्ले के एक व्यवसायी को अरेस्ट कर लिया है। इस मामले में व्यवसायी ने GST नियमों का उल्लंघन किया है। केवल यही नहीं बल्कि उसने राज्य सरकार को 31 करोड़ का राजस्व नुकसान पहुंचाया है। इसी के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। खबरों के मुताबिक आरोपी कारोबारी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। वैसे आप सभी जानते ही होंगे कि, 'वस्तु एवं सेवा कर (GST) विभाग का टैक्स भरने में हेराफेरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई लगातार हो रही है।'
इसी क्रम में जीएसटी विभाग ने विले पार्ले के एक व्यवसायी की कंपनी पर छापेमारी की। वहीं जब वह दोषी पाया गया तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। साल 2020 के नवंबर महीने से अब तक इस मामले में ये तीसरी गिरफ्तारी कही जा रही है। जी दरअसल इससे पहले भी दो आरोपियों को हिरासत में लिया जा चुका है और उन पर जीएसटी का पालन न करने का आरोप लग चुका है।
अब बात करें बीते शुक्रवार को मारे गए छापे के बारे में तो यह विले पार्ले में स्थित सेवी फेब्रिक शिव टैक्सटाइल, शुभलेन फैब्रिक, शक्ति टैक्सटाइल एवं शुभमंगल टेक्सटाइल के पांच ठिकानों पर मारे गए। बताया जा रहा है यह सभी फर्म सीएसटी अधिनियम 2017 के तहत पंजीकृत हैं और अनुज गुप्ता द्वारा संचालित है। इस मामले में आरोपी अनुज गुप्ता को कोर्ट ने 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
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