ठाणे : महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक कोर्ट ने 28 वर्षीय एक युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई है. युवक को अपनी एक नाबालिग रिश्तेदार की हत्या करने के जुर्म में यह सजा सुनाई गई है जिसने उसकी शादी की पेशकश स्वीकार नहीं की थी. जिला न्यायाधीश एस पी गोंधालेकर ने बुधवार को जहीर सैय्यद को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास) और 452 (नुकसान पहुंचाने और हमले के उद्देश्य से घर में जबरन घुसना) के तहत दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 6,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.
पहले नाबालिग से जबरन की शादी और फिर कई महीनों तक करता रहा बलात्कार
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, सैय्यद रिश्ते की अपनी 14 वर्षीय बहन से प्यार करने लगा था और उससे शादी करना चाहता था. हालांकि, लड़की और उसके परिवार के सदस्यों ने यह तर्क देकर शादी का विरोध किया था कि अभी लड़की नाबालिग है. अभियोजन पक्ष ने कहा है कि आरोपी अपने दो दोस्तों के साथ 3 नवंबर 2014 को मुंब्रा शहर में लड़की के घर गया और जब लड़की ने फिर से आरोपी के विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, तो उसने चाकू से लड़की पर 10 बार वार किए, जिससे मौके पर ही लड़की की मौत हो गई.
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उसके दो दोस्त मौके से फरार हो गए और जब लड़की के पिता ने उसे बचाने का प्रयास किया, तो सैय्यद ने उनपर भी हमला कर दिया, जिससे वे जख्मी हो गए. सैय्यद को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया. अदालत में अभियोजन पक्ष की तरफ से लड़की के पिता सहित 13 गवाहों को पेश किया गया. जज ने सजा सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष ने सैय्यद के खिलाफ लगे सभी आरोपों को सिद्ध कर दिया है. अदालत ने सैय्यद के दोनों दोस्तों को संदेह का लाभ देते हुये उन्हें मामले से बरी कर दिया.
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