मुंबई: महाराष्ट्र के नासिक में मस्जिदों के 100 मीटर दायरे में हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। यही नहीं अजान से पहले और बाद में 15 मिनट के अंदर भी इसकी इजाजत नहीं होगी। मीडिया रिपोर्ट्स में नासिक के पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे के हवाले से इस संबंध में जानकारी दी है। पांडे ने कहा है कि हनुमान चालीसा या भजन बजाने के लिए मंजूरी लेनी पड़ती है। ताजा आदेश का उद्देश्य कानून-व्यवस्था बनाए रखना है।
उन्होंने बताया है कि सभी धार्मिक स्थलों को 3 मई तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत लेने का निर्देश दिया गया है। 3 मई के बाद अगर कोई आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नासिक में यह आदेश ऐसे समय में जारी किया गया है, जब मस्जिदों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर विवाद चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में सभी धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर लगाने से पहले अब इजाजत लेनी होगी। इसी के साथ राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने लाउडस्पीकर को लेकर शीघ्र गाइडलाइन जारी करने की बात कही है।
पाटिल ने कहा है कि लाउडस्पीकर को लेकर सूबे के DGP और मुंबई के पुलिस आयुक्त बैठकर फैसला लेंगे और गाउडलाइन तय करेंगे। ये गाइडलाइन 1-2 दिन में जारी हो जाएँगे। उन्होंने कहा कि, 'हमने प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखी हुई है। राज्य में शांति भंग करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।'
राज ठाकरे की चेतावनी:-
बता दें कि पिछले दिनों महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) चीफ राज ठाकरे ने शिवाजी पार्क में एक रैली को संबोधित करते हुए मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की माँग की थी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा था कि यदि तीन मई तक इस मुद्दे पर राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो वह मस्जिदों के बाहर अपने लाउडस्पीकर लगाएँगे और तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाएँगे।
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