हमीरपुर. उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिले में अदालत ने दहेज़ के लिए बहु को ज़िंदा जलाने के आरोप में दोषियों को सजा सुनाई हैं. अदालत ने दोष साबित होने पर विवाहिता के पति और सास को उम्र कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है.
अदालत ने मौदहा थाने के ढीहा डेरा गांव निवासी नरेश निषाद और उसकी मां रज्जन के खिलाफ विवाहिता रिंकी पर किरोसिन तेल डाल कर जिंदा कर मार डालने का आरोप साबित होने पर गुरुवार को उम्र कैद और 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है.
जानकारी के मुताबिक हमीरपुर जिले में रहने वाली रिंकी को दहेज़ के लिए ससुराल में काफी परेशान किया जाता था. रिंकी के घरवलो का कहना हैं कि हमने शादी में यथासम्भव दहेज़ दिया था. उसके बाद भी रिंकी के सास- ससुर कि मांगे काम नहीं हुई. जब हम दहेज़ नहीं दें सके तो इनलोगों ने रिंकी को मार डाला.
उन्होंने बताया कि रिंकी की मौत इलाज के दौरान अस्पताल में चार नवंबर 2013 को हुई थी, उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष मृत्यु पूर्व दिए बयान में अपने पति नरेश और सास रज्जन पर किरोसिन तेल छिड़क कर आग लगाने का आरोप लगाया था.
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