मुंबई: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की एक कोर्ट ने बहू के साथ अश्लील हरकत करने वाले ससुर को 3 वर्ष की सजा सुनाई है। सजा सुनाते समय अदालत ने यह भी कहा कि यदि इस घटना को लेकर अपराधी के प्रति कोई ढिलाई बरती गई तो इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। फैसला मुंबई के मझगांव मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सुनाया है। बहू के अनुसार, उसकी शादी 8 नवंबर 2020 को हुई थी। उसे एनीमिया की बीमारी थी। शादी के पश्चात् ससुराल पक्ष ने बहू से कहा कि वे उसका उपचार करा पाने में असमर्थ हैं। इसलिए वह अपने माता-पिता के घर पर रहने चली गई।
15 मई 2021 को महिला का पति उसे मायके से वापस ससुराल ले आया। महिला ने कहा कि मायके लौटने के अगले दिन वह किचन में काम कर रही थी। उसका पति हॉल में था। महिला की सास एवं ननद नमाज पढ़ रही थीं। इस के चलते ही ससुर उसके पास आया। ससुर ने बहू को घर में होने वाले विवाद के लिए जिम्मेदार ठहराया। उसने बताया कि वह एक तांत्रिक के पास गया था तथा तांत्रिक ने उसे ऐसी चीज दी है, जिसे खाने से सब ठीक हो जाएगा। ससुर ने बोला कि तांत्रिक ने एक विद्या बताई है, जिसके अनुसार, बहू को 5 दिनों तक ससुर का जूठा (आधा खाया हुआ) भोजन खाना होगा। इसके साथ-साथ ससुर ने कहा कि बहू को उसके साथ कुछ अश्लील हरकतें भी करनी होंगी। इस के चलते ससुर बहू के साथ अश्लील हरकतें भी करने लगा। बहू डांटने पर वह किचन से चला गया।
वही ये बात महिला ने अपने पति को बताई, मगर पति ने कहा कि वह इस पर बाद में बात करेगा। सास एवं ननद ने भी उसकी बात नहीं सुनी तथा उसे घर से निकाल दिया। तत्पश्चात, बहू ने अदालत की शरण में जाने का फैसला किया। अदालत में सुनवाई के चलते ससुर ने बहू के साथ अश्लील हरकत करने के आरोप से मना कर दिया। ससुर ने बहू पर उलटा आरोप लगा दिया कि वह उसके बेटे को परिवार से अलग रहने के लिए दबाव बना रही है। कोर्ट ने एक गवाह से भी पूछताछ की। गवाह ने बताया कि उसने महिला के ससुर से इस बारे में बात की थी। तब ससुर ने बोला था कि उसने बहू से अपने बेटे के साथ यौन संबंधों को लेकर बात की थी। कोर्ट ने देखा कि महिला को शादी से पहले ही पता था कि वह संयुक्त परिवार में जा रही है। फिर प्रश्न उठता है कि वह वह ससुर के खिलाफ इस प्रकार का आरोप क्यों लगाएगी, जिससे उसके चरित्र को भी नुकसान पहुंचे। अदालत ने अपराधी के तर्क मानने से मना कर दिया। कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अपराधी ससुर ने पीड़िता पर आपराधिक बल का उपयोग किया। इसलिए उसे 3 वर्ष की सजा सुना दी गई।
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