नई दिल्ली: 2008 के मालेगांव धमाके वाले मामले में मंगलवार को दो और आरोपियों सुधाकर चतुर्वेदी और सुधाकर द्विवेदी को भी जमानत मिल गई. धमाके के 9 साल बाद अदालत ने यह ज़मानत मंजूर की। समानता की दलील के साथ इन दो आरोपियों की ज़मानत की मांग की याचिका दायर की गई थीं। ज़मानत के लिए 5 लाख की सुरक्षा निधि और 5 लाख का ही व्यक्तिगत बॉन्ड देने की शर्त रखी गई.
गौरतलब है कि 2008 में हुए इस ब्लास्ट वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल पुरोहित को गत माह जमानत दी थी। इस ब्लास्ट में 6 लोग मारे गए थे। पुरोहित को सशर्त ज़मानत दी गई है कि बिना कोर्ट की अनुमित के विदेश नहीं जा सकेंगे। पुरोहित नवी मुंबई के तलोजा जेल में बंद थे। इसके पहले इस मामले की दूसरी आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थीं । इस मामले की जांच पहले एटीएस कर रही थी, बाद में इस जांच को राष्ट्रीय जांच एजेंसी को दे दी थीं।
बता दें कि 29 सितंबर, 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए बम धमाके में 6 लोग मारे गए थे, जबकि 79 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ़ आरोप पत्र दाखिल कर साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित को गिरफ्तार किया गया था।
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