मलयालम नॉवेल पर बैन लगाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में ख़ारिज

मलयालम नॉवेल पर बैन लगाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में ख़ारिज
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नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को मलयालम उपन्यास 'मेशा' पर प्रतिबंध लगाने की याचिका खारिज कर दी, जिसे एस हरेश ने लिखा था. फैसले का स्वागत करते हुए, हरेश ने कहा, "मुझे खुशी है कि फैसला लेखक की रचनात्मकता और स्वतंत्र सोच को कायम रखता है. उम्मीद है कि यह विचारों के मुक्त प्रवाह को प्रोत्साहित करेगा." मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और जस्टिस एएम खानविलकर और डीवाई चंद्रचुद की एक खंडपीठ द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा है कि, "सेंसरशिप की बात करते समय किसी पुस्तक के बारे में विषयपरक धारणाओं को कानूनी क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए".

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याचिकाकर्ता एन राधाकृष्णन ने उपन्यास में दो पात्रों के बीच एक संवाद के लिए विरोध किया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि 'हिंदू महिलाओं का अपमान' किया गया है. राइट विंग के खतरों के बाद पिछले हफ्ते साप्ताहिक में धारावाहिक होने के कारण हरेश को मीसा वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा. केरल साहित्य अकादमी विजेता लेखक भी कहते हैं कि उन्हें वास्तव में उनके उपन्यास के खिलाफ एक संगठित अभियान पर पीड़ा मिली और उन्हें वापस लेने के लिए मजबूर किया गया था.

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उपन्यास ने आधे शताब्दी पहले केरल में जाति व्यवस्था की कठोरता का चित्रण किया था. लेखक ने कहा था कि कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर पुस्तक के कुछ अंशोंको प्रसारित किया और धार्मिक विवादों को चोट पहुंचाने का आरोप लगाते हुए एक विषाक्त अभियान शुरू किया. उन्होंने उपन्यास में दो पात्रों के बीच वार्तालाप को अपवाद बताया, जो महिलाओं के अपने सर्वश्रेष्ठ पोशाक में ड्रेसिंग के कारणों और मंदिरों में जाने पर सुंदर दिखने के कारणों पर चर्चा कर रहे थे, जिसमे से एक ने कहा कि  "वे जानबूझ कर घोषणा कर रही हैं कि वे एक इंटिमेट संबंध के लिए तैयार हैं".

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