क्या नंदीग्राम से हारने के बाद भी CM बनेंगी ममता, जानिए क्या कहता है संविधान ?

क्या नंदीग्राम से हारने के बाद भी CM बनेंगी ममता, जानिए क्या कहता है संविधान ?
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नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम में तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने प्रचंड जीत हासिल की है. विधानसभा चुनाव में भले ही TMC ने भाजपा को पटखनी दी हो, किन्तु सूबे की सीएम ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट से हार झेलना पड़ी है. पश्चिम बंगाल की सबसे हॉट सीट मानी जा रही नंदीग्राम के बारे में जैसा अनुमान लगाया जा रहा था, नतीजा भी वैसा ही नज़र आया. शुरुआत में ये स्‍पष्‍ट ही नहीं हो सका कि नंदीग्राम से शुवेंदु अधिकारी की विजय हुई है या फिर ममता बनर्जी की. बता दें कि न्‍यूज एजेंसी ANI ने पहले ममता बनर्जी ने जीत का दावा किया था, किन्तु रविवार शाम को ममता बनर्जी ने खुद प्रेस वार्ता में अपनी हार स्‍वीकार कर ली.

इन सबके बीच TMC के एक ट्वीट ने नंदीग्राम में जीत-हार को और भी अधिक भ्रामक बना दिया जब पार्टी की तरफ से कहा गया कि अभी मतगणना जारी है. यदि ममता बनर्जी नंदीग्राम से हार चुकी हैं, तो अब ये सवाल उठता है कि क्या ममता बनर्जी CM बनी रहेंगी? हालांकि चुनावी जानकारों का कहना है कि वह निश्चित रूप से एक बार फिर पश्चिम बंगाल की कमान अपने हाथ में लेंगी. यदि बात करें तो भारत के तीन सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्यों के सीएम नीतीश कुमार, योगी आदित्यनाथ और उद्धव ठाकरे, सभी अपने-अपने राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य हैं, लेकिन विधान सभा का हिस्सा नहीं है. सीधे शब्दों में कहें तो वे सीएम बनने के लिए विधानसभा चुनाव नहीं जीते हैं. इनमें से बिहार के CM नीतीश कुमार ही एक ऐसे मुख्‍यमंत्री है, जिन्‍होंने 36 वर्ष पूर्व विधानसभा का चुनाव लड़ा था.

बता दें कि, संविधान का अनुच्छेद 164 कहता है कि, एक मंत्री जो लगातार छह महीने तक किसी राज्‍य के विधानमंडल का नहीं होता है, वह इस समय सीमा के समाप्त होने के बाद मंत्री नहीं बन सकता. इसका मतलब है कि ममता बनर्जी के पास सांसद बनने के लिए 6 माह का वक़्त है. पश्चिम बंगाल में क्‍योंकि विधान परिषद नहीं है, ऐसे में ममता बनर्जी को 6 महीने के अंदर किसी खाली सीट से नामांकन भरना होगा और उप-चुनाव जीतकर सांसद बनना होगा.

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