आज सख्त बलात्कार विरोधी बिल पेश करेगी ममता सरकार, जानिए क्या होंगे प्रावधान

आज सख्त बलात्कार विरोधी बिल पेश करेगी ममता सरकार, जानिए क्या होंगे प्रावधान
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कोलकाता: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार आज मंगलवार (3 सितंबर) को राज्य विधानसभा में बलात्कार विरोधी नया विधेयक पेश करने जा रही है। प्रस्तावित कानून में बलात्कार के दोषी को 10 दिनों में मृत्युदंड देने का प्रावधान है, अगर अपराध के कारण पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या वह अचेत अवस्था में चली जाती है। 

इस विधेयक में मृत्युदंड के अलावा, इस विधेयक में बलात्कार या सामूहिक बलात्कार के दोषी व्यक्तियों के लिए पैरोल की संभावना के बिना आजीवन कारावास की सजा का भी प्रस्ताव है। 'अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) विधेयक 2024' नामक इस विधेयक को यौन अपराधों से संबंधित नए प्रावधानों को संशोधित करके और जोड़कर महिलाओं और बच्चों के लिए कानूनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए बनाया गया है। यह विधेयक विधानसभा के दो दिवसीय विशेष सत्र के दौरान पेश किया जा रहा है, जो पिछले महीने राज्य द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेज में एक महिला चिकित्सक के साथ हुए दुखद बलात्कार और हत्या के बाद बुलाया गया था। उम्मीद है कि विधेयक राज्य के कानून मंत्री द्वारा पेश किया जाएगा।

हालाँकि, विशेष सत्र को लेकर कुछ विवाद भी हुआ है, विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया है कि सत्र आयोजित करने का निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा विपक्ष से परामर्श किए बिना एकतरफा लिया गया था। अगर भाजपा विधायक सदन में रहेंगे तो उन्हें चर्चा में भाग लेने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। विधेयक का विरोध करने से जनता में नकारात्मक संदेश जा सकता है। भाजपा ने पहले ही इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की है। जानकारों का मानना ​​है कि भाजपा विधायक कल सत्र का बहिष्कार कर सकते हैं। गौरतलब है कि छात्र परिषद के स्थापना दिवस पर बोलते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि भाजपा कभी भी सख्त बलात्कार विरोधी कानून पारित नहीं करेगी क्योंकि इससे ऐसे अपराधों में कथित संलिप्तता के लिए उनके अपने सदस्यों की गिरफ्तारी हो सकती है।

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