ममता सरकार को कोलकाता हाई कोर्ट से बड़ा झटका, सरकारी कर्मचारियों को अदालत ने दी यह मंजूरी

ममता सरकार को कोलकाता हाई कोर्ट से बड़ा झटका, सरकारी कर्मचारियों को अदालत ने दी यह मंजूरी
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कोलकाता: महंगाई भत्ते (DA) की मांग कर रहे बंगाल सरकार के कर्मचारियों को ‘नबान्न अभियान‘ के मार्ग को बदलने के साथ कोलकाता उच्च न्यायालय ने इजाजत दे दी है। कलकत्ता हाई कोर्ट के जज राजशेखर मंथा ने सरकारी कर्मचारियों के नबान्न अभियान कार्यक्रम को स्वीकृति दे दी है। सरकारी कर्मचारियों का संगठन फरीघाट से बंकिम सेतु, एमजी रोड और हावड़ा मैदान तक मार्च निकलेगी। राज्य सरकार कर्मचारी 4 मई को यह जुलूस निकालेंगे।

दरअसल, बंगाल सरकार के ये कर्मचारी काफी समय से बकाये DA की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं और ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि, ममता बनर्जी ने DA बढ़ाने की मांग कई बार ठुकरा दी है। उच्च न्यायालय के फैसले के मुताबिक, जिस मार्ग से सरकारी कर्मचारियों ने सोचा था कि वे जाएंगे। उस मार्ग से नबान्न नहीं जा सकते। समन्वय समिति सहित सरकारी कर्मचारियों के कई संगठनों ने DA की 4 मई को नबान्न अभियान कार्यक्रम की मांग को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया था। मंगलवार को इस मामले की सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान जज ने बंगाल सरकार से जानना चाहा कि जुलूस निकालने की इजाजत देने में आपत्ति कहां है? राज्य के अनुसार, जिस रास्ते से जुलूस निकलने की बात कही जा रही है। वह बहुत घना इलाका है। दोपहर 2:30 बजे स्कूल की छुट्टी हो जाती है। उस रूट पर ट्रैफिक की समस्या है। राज्य ने दूसरे मार्ग का प्रस्ताव दिया था, जिसे मान लिया गया है।

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