लखनऊ: उत्तर प्रदेश के बदायूं में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणी करना एक युवक को भारी पड़ गया. आरोपी युवक पुष्पेंद्र यादव ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल की थी, जिसमें स्मृति ईरानी पर टिप्पणी की गई थी. पुलिस ने शिकायत मिलने पर युवक के खिलाफ धारा 505 (1) के तहत केस दर्ज करते हुए उसे अरेस्ट कर लिया है. पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.
भाजपा कार्यकर्ता कुलदीप शंखधार ने बदायूं पुलिस को ट्विटर पर टैग कर इस संबंध में शिकायत की थी. उन्होंने लिखा कि 'इसका इलाज किया जाए, यह व्यक्ति भाजपा सांसद स्मृति ईरानी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा है, जिससे भाजपा कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हो रही हैं.' पुलिस ने इस ट्वीट का संज्ञान लेते हुए पुष्पेन्द्र यादव नाम के फेसबुक यूजर के खिलाफ केस दर्ज कर उसको अरेस्ट कर लिया है.
क्या कहती है धारा 505 (1) :-
विभिन्न वर्गों में दुश्मनी या नफरत और वैमनस्य पैदा करना. या आपत्तिनक भाषण या बयान देना, जिससे विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूहों या जातियों या समुदायों के बीच शत्रुता, घॄणा या वैमनस्य की भावनाएं उत्पन्न करना या धर्म, मूलवंश, जन्म-स्थान, निवास-स्थान, भाषा, जाति या समुदाय के आधार पर लोगों को बांटना या ऐसा प्रयास करना. या इससे संबंधित साजिश रचना. ऐसे विचारों को प्रचारित प्रसारित करना. इसी धारा के तहत आता है. ऐसे में दोषी पाए गए शख्स को किसी एक निश्चित अवधि के लिए कारावास, जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है. उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है. या फिर दोषी को कैद और जुर्माना दोनों हो सकते हैं.
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