बेटी को मां बनाने वाले बलात्कारी बाप को मिली कठोर सजा

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महाराष्ट्र : नाबालिग बेटी के साथ दरिंदगी कर उसे गर्भवती बनाने वाले हैवान बाप को महाराष्ट्र के नागपुर कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है. हैरान करने वाली बात ये है कि इस मामले में पीड़िता, पीड़िता की मां सहित अन्य गवाह अपने बयान से पलट गए थे. पीड़ता नाबालिग ने बाद में एक बच्चे को जन्म दिया था. डीएनए परिक्षण के आधार पर जिला न्यायाधीश प्रथम एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केजी राठी ने आरोपी को सजा सुनाई.

वारदात के समय पीड़िता कि उम्र महज 14 साल की थी जिसके बाद वह गर्भवती हो गई थी. वारदात के बाद इस मामले में पीड़िता की मां ने पुलिस से शिकायत कि थी लेकिन बाद में वह अपने बयान से मुकर गई. पीड़ित नाबालिग लड़की का पिता एक माकन में सुरक्षा गार्ड की नोकरी करता था. माकन के मालिक जब घर में मौजूद नही रहते थे तो वह अपनी बेटी को उस सुनसान मकान में हवस का शिकार बनाता था. कई बार नाबालिग से बलात्कार करने के बाद आरोपी ने अपनी करतूत किसी को नही बताने की धमकी भी दी थी.

बाप के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाले इस मामले में सभी गवाहों के पलट जाने के बाद भी पुलिस और अदालत ने कार्यवाही करते हुए दोषी को 10 साल की कैद और 10 हजार के जुर्माने कि सजा सुनाई. इस मामले में अतिरिक्त लोक अभियोजक ज्योति वजानी ने कहा कि अगर आरोपी को छोड़ देते तो समाज में एक गलत संदेश जाता. इसी वजह से इस मामले में गवाहों के अपने बयान से पलट जाने के बाद भी डीएनए टेस्ट के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई गई.

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