नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को हुई 10 साल कैद की सजा

नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को हुई 10 साल कैद की सजा
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उज्जैन: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और अपहरण के दो आरोपियों को विशेष न्यायाधीश डॉ आरती शुक्ला ने दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। फैसले में, अदालत ने टिप्पणी की कि महिलाओं के खिलाफ अपराध समाज की संरचना को परेशान करता है। अदालत ने गोपाल (19), जवारसिंह (25), बदनवर के निवासियों को एक नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के लिए सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

उपनिदेशक अभियोजन डॉ साकेत व्यास ने बताया कि यह अपराध 22 फरवरी 2018 को उस समय हुआ जब पीड़ित परिवार नौकरी की तलाश में उज्जैन आया था। माता-पिता के अनुसार उनकी 14 वर्षीय बेटी का अपहरण उस समय किया गया था जब वह सो रही थी। माता-पिता ने लड़की को ईव टीजिंग करने वाले जवरसिंह और गोपाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

माता-पिता के बयानों के आधार पर दोनों के खिलाफ यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 5 (एल)/6 और भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2), 363,366 और 344 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक सूरज बछरिया व डीपीओ राजकुमार नीमा ने की।

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