उत्तर प्रदेश की एक स्थानीय अदालत ने 2012 में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म से संबंधित एक व्यक्ति को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और दोषी को 11,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सहायक जिला शासकीय वकील पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने शनिवार को यहां यह आदेश दिया।
उन्होंने बताया कि जिले के उधन गांव निवासी प्रदीप कुमार ने 16 जनवरी 2012 को 13 साल की नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया था। चौहान ने कहा, बच्चे की मां और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा तलाशी के बाद कोई नतीजा नहीं निकला तो अगले दिन स्थानीय पुलिस स्टेशन में कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई।
इसके बाद पुलिस ने लड़की को बरामद कर कुमार को गिरफ्तार कर लिया। वकील ने आगे कहा, एक मेडिकल जांच से साबित हो गया कि लड़की के साथ बलात्कार किया गया था, और इसके बाद आरोपी को कानून की प्रासंगिक धाराओं के तहत आरोप लगाया गया और जेल भेज दिया गया।
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