मुंबई: महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी मुंबई में विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने नाबालिग से अभद्रता करने वाले व्यक्ति को एक वर्ष कैद की सजा सुनाई है। व्यक्ति ने एक नाबालिग के होठों पर 100 रुपये का नोट घुमाते हुए बोला था, 'मैं तुझे पसंद करता हूं। तू इतना भाव क्यों खा रही है'? पुलिस ने इस मामले में व्यक्ति को नाबालिग का शील भंग करना तथा उसका यौन उत्पीड़न करने का आरोपी पाया। मगर, 32 वर्षीय अपराधी को सजा सुनाते हुए कोर्ट ने इस बात को ध्यान में रखा कि उसका परिवार उस पर निर्भर था तथा उसकी मां कैंसर की मरीज है। विशेष न्यायाधीश एससी जाधव ने कहा, 'यह अदालत का कर्तव्य है कि वह अपराध की गंभीरता एवं सजा की मांग को देखते हुए उचित सजा दे।'
विशेष सरकारी अधिवक्ता वीना शेलार ने अपराधी को सजा दिलाने के लिए जिन गवाहों का हवाला दिया, उनमें लड़की, उसकी मां और एक पड़ोसी सम्मिलित थे। 16 वर्षीय किशोरी ने अदालत को बताया कि 13 जुलाई 2017 की रात 8 बजे वह अपनी पड़ोसी के साथ बाजार गई थी। वहां एक व्यक्ति ने उसका पीछा किया। रास्ते में उसे रोका एवं उसके पास आया। व्यक्ति ने उसके होठों पर 100 रुपये का नोट घुमाया।
नाबालिग ने बताया कि जब उसने गुस्से में अपराधी की ओर देखा तो उसने कहा 'तू ऐसे क्यों कर रही है, इतना भाव क्यों खा रही है'। उसने कहा कि वह घर लौटी और अपनी मां को आपबीती सुनाई। तत्पश्चात, मां-बेटी थाने पहुंचीं और शख्स के खिलाफ FIR दर्ज कराई। नाबालिग ने अपने साक्ष्य में कहा कि अपराधी कॉलेज जाते वक़्त उसका पीछा करता था। वह उस पर सीटी बजाता एवं कॉमेंट पास करता। यहां तक कि उसे और उसकी मां को चाकू मारने की धमकी भी दी थी। नाबालिग के पड़ोसी ने भी उसके बयान की पुष्टि की।
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