नई दिल्ली: एक फास्ट ट्रैक अदालत ने 2013 में हुई घटना में एक व्यक्ति को महिला के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिया है। खास बात यह है कि अमेरिका में रह रही इस महिला के साथ दुष्कर्म और डिजिटल रेप मामले में कोर्ट ने आरोपी राजीव पंवार को दोषी करार दिया है। अदालत ने पंवार को 2013 में महिला जब सो रही थी तब उनके साथ अश्लील हरकत करने और उनके निजी अंग में अंगुली डालने के लिए दोषी पाया है।
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वहीं महिला का दावा है कि इस घटना की वजह से उनकी शादी टूट गई और विवश होकर उन्हें भारत छोड़ना पड़ा। मामले की सनवाई करते हुए न्यायाधीश इला रावत ने कहा कि, 'यह पूरी तरह से साफ़ हो चुका है कि आरोपी महिला के कमरे में घुसा, जहां महिला अपने पति के साथ सो रही थीं। महिला के सोते रहने के समय आरोपी ने उनकी वजाइना में अंगुली डाली.. इसके चलते आरोपी राजीव पंवार को आईपीसी की सेक्शन 336 के तहत रेप और डिजिटल रेप का दोषी माना जाता है। '
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पीड़िता यूनाइटेड नेशंस एजेंसी की तरफ से भारत में कार्य करती थीं। महिला का कहना है कि घटना के दिन 4 से 4।30 के लगभग उन्हें अहसास हुआ कि कोई उनके साथ डिजिटल रेप करने की कोशिश कर रहा है। महिला का कहना है कि उन्हें जगा हुआ देखकर पंवार भागने लगा और उसे पकड़ने के लिए उनके पति उसके पीछे भागे। महिला का कहना है कि इससे वो काफी डर गईं और उन्होंने अपने पति को पंवार के पीछे जाने से रोकते हुए अपने पास ही रहने का आग्रह किया। हालाँकि आरोपी का कहना है कि ये दंपत्ति उसके घर में किराए से रहते हैं और अब किराया देने से बचने के लिए उसे फंसा रहे हैं।
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