हाल ही में अपराध का एक मामला सोनीपत से सामने आया है. इस मामले में जो भी हुआ है वह सुनकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे. जी हाँ, मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में एक महिला की अश्लील फोटो खींचकर उसके पति के भेजने के आरोप में आईटी एक्ट के अंतर्गत युवक को दोषी करार दिया है और दोषी को तीन साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गयी है. जी हाँ, मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में मिली जानकारी के अनुसार 14 फरवरी, 2018 को खरखौदा थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली 25 वर्षीय महिला ने पुलिस को बताया था कि मार्च, 2017 में अपने मायके गोहाना की ओर जा रही थी.
बस उस दौरान उसे उनके गांव का शोभित कार लेकर मिला था और शोभित उनके पड़ोस में रहता था. इस मामले में महिला ने बताया कि उसने उससे कहा था कि वह गोहाना की ओर जा रहा है और वह उसे उसके मायके की ओर छोड़ता हुआ चला जाएगा. ऐसे में उसके कहने पर वह उसकी कार में सवार हो गई थी और अब महिला का आरोप था कि में शोभित ने उसे पानी में कोई नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया था और जब उसको होंश आया तो एक कमरे में मिली थी. उस समय उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे और आरोपित ने उसके अश्लील फोटो दिखाते हुए कहा था कि वह इन्हें वायरल कर देगा, इसके बाद वह चुप रही.
जी हाँ, मिली जानकारी के अनुसार उसके बाद अक्सर आरोपित द्वारा पीछा किये जाने और तंग किये जाने के कारण विरोध करने पर आरोपित ने उसके पति के मोबाइल पर उसकी अश्लील फोटो भी भेज दी थी. वहीं इस मामले में अदालत ने दोषी शोभित को तीन साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी है.
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