मुंबई: सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्रिकेट विराट कोहली की बेटी के लिए यौन टिप्पणी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ दायर FIR एवं चार्जशीट को खारिज कर दिया है। व्यक्ति हैदराबाद का रहने वाला एक तकनीकी विशेषज्ञ (Techie) है। आरोप था कि इसी शख्स ने भारत-पाक टी-20 फाइनल में हार के पश्चात् विराट कोहली एवं एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा की बेटी के खिलाफ ट्विटर हैंडल पर यौन हिंसा से जुड़ी टिप्पणी (रेप की धमकी) की थी।
अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाने के लिए शिकायतकर्ता की तरफ से एक सहमति हलफनामा दायर किया गया, जिसके आधार पर इस मामले को रद्द किया गया। मामले की शिकायत एक्विलिया नॉर्मन डिसूजा ने की थी, जो इस स्टार जोड़ी के मैनेजर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले नवंबर 2021 में अपराधी को गिरफ्तार किया गया था। इसी महीने मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उसे जमानत दी थी। जमानत के आधार के लिए कोर्ट ने कहा था कि अपराधी पर प्रथम दृष्टया आईटी अधिनियम की धारा 67 बी के तहत मामला नहीं बनता है।
आपको बता दें कि धारा 67बी (IT Act 2000) के तहत, काम वासना भड़काने वाली क्रियाओं आदि में बच्चों को चित्रित करने वाली सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक तौर पर प्रकाशित करने के लिए सजा का प्रावधान है। कोर्ट ने कहा था कि इस व्याख्या के आधार पर अपराधी पर मामला नहीं बनता है। जमानत दिए जाने के पश्चात्, अपराधी ने 2022 में मामले को ही रद्द करने की एक याचिका दायर की थी, जहां जून 2022 में पुलिस को नोटिस जारी किया गया था तथा फिर इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई की गई। जमानत दिए जाने के पश्चात्, अपराधी ने 2022 में एक रद्द करने की याचिका दायर की, जहां जून 2022 में पुलिस को नोटिस जारी किया गया था तथा आखिरकार सोमवार को ही इस पर सुनवाई हुई। वही इस मामले में यह भी कहा गया था कि, ट्वीट वायरल होने के पश्चात् ही हटा दिया गया था, जिससे पता चलता है कि अपराधी के आईपी एड्रेस का दुरुपयोग हुआ होगा, जिससे उसके उज्ज्वल भविष्य के लिए दिक्कत पैदा हो। इसके साथ ही मामले में हैकिंग की आशंका भी जताई गई थी। अपराधी ने अपनी याचिका में कहा था कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह सभी शर्तों के पालन के लिए तैयार है। इसी के चलते उसने अपनी आंखों की मेडिकल समस्या भी सामने रखी थी। अपराधी ने कहा कि वह मेधावी जेईई रैंक होल्डर है तथा यह मामला उसके भविष्य की संभावनाओं को प्रभावित करेगा। हालांकि इस मामले में पारित किया गया विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं कराया गया है।
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