कर्ज नहीं चुका पाया तो दे दिया बीवी के साथ संबंध बनाने का ऑफर

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हाल ही में अपराध का एक किस्सा मप्र से सामने आया है. जहाँ द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर की अदालत ने अपने एक फैसले में कर्ज उतारने के लिए अपनी पत्नी की अस्मत लुटवाने वाले पति और बलात्कार करने वाले आरोपी को 20-20 वर्ष के कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित किया है. जी हां, मिली जानकारी के मुताबिक़ एजीपी शुजालपुर हिम्मतसिंह परमार ने बताया कि कालापीपल थाना क्षेत्र के ग्राम कोहड़ी निवासी युवक ने गांव के ही एक युवक से रुपए का लेनदेन कर रखा था और कर्ज नहीं चुका पाने पर उसने कर्ज लिए हुए युवक से अपनी पत्नी का बलात्कार करवाने पर कर्ज माफ करने की बात कही थी.

जी हाँ और इसके बाद आरोपी युवक एक दिन अपनी पत्नी के साथ घर पर अकेला था तभी उसने जिससे कर्ज लिया था उस युवक को घर पर बुलवाकर अपनी पत्नी की अस्मत लुटवाई थी. इस मामले में कर्ज दिए जाने वाले व्यक्ति के जाने के बाद आरोपी युवक ने अपनी पत्नी को इस बारें में किसी को भी बताने पर जान से मारने की धौंस दी थी लेकिन महिला नहीं मानी और उसके 15 दिन बाद पीडि़ता रायसेन जिले के गाँव में अपने मायके पहुंच गई.

उसके बाद उसने उक्त घटना की जानकारी अपने माता-पिता को दी और उसने अपने माता-पिता के साथ थाने में जाकर इस मामले में शिकायत दर्ज करवाई. तब इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज की. वहीं बीते कल पीडि़ता के पति और आरोपी कर्ज देने वाले युवक दोनों को धारा 376(डी) में न्यायालय द्वारा 20-20 वर्ष के कारावास और 2-2 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है.

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