'कठपुतली की तरह नाच रही CBI..', केजरीवाल मामले पर बोले मनीष सिसोदिया

'कठपुतली की तरह नाच रही CBI..', केजरीवाल मामले पर बोले मनीष सिसोदिया
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नई दिल्ली: आप नेता मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) पर आरोप लगाया है कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चल रहे आबकारी नीति मामले में जनता की राय को प्रभावित करने के लिए मीडिया को जानकारी लीक कर रही है। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि सीबीआई केजरीवाल को जेल में रखने के भाजपा के एजेंडे पर "कठपुतली की तरह नाच रही है"।

सिसोदिया ने सीबीआई की कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा कि एजेंसी ने जवाब तैयार न होने के कारण अदालत में जमानत की सुनवाई को 14 दिन के लिए टालने का अनुरोध किया, लेकिन साथ ही साथ उसने यह जानकारी मीडिया को लीक कर दी। उन्होंने दावा किया कि यह अखबारों में पक्षपातपूर्ण हेडलाइन बनाने का जानबूझकर किया गया प्रयास था। सिसोदिया को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई ने भी आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार किया था, उन्हें इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी।

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की दो याचिकाओं पर सुनवाई टाल दी- एक जमानत की मांग और दूसरी सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली- 5 सितंबर तक। सीबीआई ने एक याचिका के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जवाबी हलफनामा दायर किया, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने संकेत दिया कि सीबीआई एक सप्ताह के भीतर दूसरी याचिका पर जवाबी हलफनामा पेश करेगी। केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि सीबीआई का जवाबी हलफनामा गुरुवार को देर से पेश किया गया, जिससे जवाब दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय नहीं बचा।

अपने जवाबी हलफनामे में सीबीआई ने चिंता जताई कि अगर अंतरिम जमानत दी गई तो केजरीवाल सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। एजेंसी ने केजरीवाल पर मामले को राजनीतिक रूप से सनसनीखेज बनाने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। सीबीआई के अनुसार, एक प्रमुख राजनेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में, केजरीवाल की रिहाई गवाहों को प्रभावित कर सकती है और चल रही जांच में बाधा डाल सकती है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने इससे पहले 5 अगस्त को केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें निचली अदालत में जाने का निर्देश दिया था। 14 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय ने भी जमानत देने से इनकार कर दिया था, लेकिन सीबीआई से जवाब मांगा था। केजरीवाल को पिछले महीने सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी मामले में अंतरिम जमानत दी थी। सीबीआई ने 26 जून को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, जबकि वह पहले से ही ईडी मामले में न्यायिक हिरासत में थे।

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