नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को आज सोमवार (3 जुलाई) को दिल्ली उच्च न्यायालय से फिर कोई राहत नहीं मिली। अदालत ने शराब घोटाले मामले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय (ED) मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका ठुकरा दी। इसके साथ ही अदालत ने इसी मामले में AAP के पूर्व मीडिया प्रभारी विजय नायर, हैदराबाद के कारोबारी अभिषेक बोइनपल्ली और बिनाय बाबू की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है।
बता दें कि, ED की तरफ से दर्ज धन शोधन के मामले में ये सभी लोग मनीष सिसोदिया के सह-आरोपी हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय में ED ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने का विरोध किया था। ED ने कहा था सिसोदिया के पास 18 से अधिक मंत्रालय थे। वह बहुत रसूखदार व्यक्ति हैं। यदि उन्हें जमानत दी जाती है, तो वह जांच को प्रभावित कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि, सिसोदिया को 26 फरवरी को CBI ने अरेस्ट किया था। इसके बाद से वह तिहाड़ जेल में कैद हैं।
बता दें कि, दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति लागू की थी, जिसके तहत दिल्ली के हर वार्ड में लगभग 3 से 4 शराब दुकानें खुलने वालीं थी, इसका स्थानीय लोगों ने और भाजपा ने पुरजोर विरोध किया था। साथ ही शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे थे, हालाँकि, दिल्ली की AAP सरकार अपनी नीति को सर्वष्रेष्ठ बता रही थी। लेकिन, जैसे ही उपराज्यपाल (LG) ने इस नीति की जाँच के आदेश दिए, दिल्ली सरकार ने फ़ौरन सितंबर 2022 के अंत में इसे वापस ले लिया था। इसी मामले में जांच हुई और आगे जाकर सिसोदिया की गिरफ़्तारी हुई। सिसोदिया को पहले CBI ने अरेस्ट किया और बाद में ED ने।
उच्च न्यायालय CBI वाले मामले में 30 मई को उन्हें जमानत देने से मना कर चुका है। उन्हें ED ने नौ मार्च को अरेस्ट किया था और अभी वह न्यायिक हिरासत में हैं। अदालत ने दो जून को सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था। सिसोदिया ने मल्टीपल स्केलेरोसिस से ग्रसित अपनी पत्नी के बिगड़ते स्वास्थ्य सहित विभिन्न आधारों पर जमानत मांगी है। उन्हें बीते दिनों उनकी बीमार पत्नी से मिलने के लिए कुछ घंटों की अनुमति दी गई थी। ED ने सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों की जमानत याचिका का विरोध किया है।
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