नई दिल्ली: दिल्ली की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक्साइज पुलिस मामले में आप नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत विजय नायर और अन्य की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। हिरासत 8 मई तक बढ़ा दी गई है।
इससे पहले 20 अप्रैल को कोर्ट ने सिसौदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उन्होंने आगामी आम चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी। अदालत ने याचिका तब खारिज कर दी जब सीबीआई ने दलील दी कि जमानत दिए जाने पर सिसौदिया आगे की जांच और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।
सिसौदिया को पहली बार केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 26 फरवरी, 2023 को उत्पाद शुल्क पुलिस घोटाले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया था। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें 9 मार्च, 2023 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया।
दोनों जांच एजेंसियों ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करने में अनियमितताओं का आरोप लगाया है, जिसमें कहा गया है कि लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। उनके अनुसार, सक्षम अधिकारियों की मंजूरी के बिना लाइसेंस बढ़ाए गए और लाइसेंस शुल्क या तो माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया। यह आरोप लगाया गया है कि लाभार्थियों ने अवैध लाभ को आरोपी अधिकारियों तक पहुंचाया और जांच से बचने के लिए अपने खाते की किताबों में गलत प्रविष्टियां कीं।
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