पटना: एमएलसी मनोरमा देवी के पति बिंदी यादव को पटना हाईकोर्ट द्वारा जमानत दे दी गई है. साथ ही अदालत ने कहा कि यदि अभियुक्त गवाह को धमकाने तथा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास करते हैं तो निचली अदालत उनकी जमानत रद्द कर सकता है.
जानकारी के अनुसार, न्यायमूर्ति हेमंत श्रीवास्तव की पीठ ने बिंदी यादव की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की. उनकी ओर से वरीय अधिवक्ता कृष्णा प्रसाद सिंह ने कोर्ट को बताया कि गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर हुई घटना में एक छात्र की मौत हुई थी. छात्र को गोली मारने का आरोप उनके पुत्र रॉकी पर लगाया गया है. दर्ज प्राथमिकी में उनके मुवक्किल पर किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाया गया है. अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने बिंदी यादव को गिरफ्तार किया था. बाद में साक्ष्य नष्ट करने तथा अभियुक्त को भगाने का आरोप इनपर लगाया गया.
उनका कहना था कि दर्ज प्राथमिकी को सत्य मान लिया जाए तो उनपर साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने तथा अभियुक्त को भगाने का केस बनेगा जो जमानती धारा के तहत आता है. वहीं, एपीपी दिलीप कुमार सिंह का कहना था कि पुलिस ने गवाहों का बयान दर्ज किया है. गवाहों ने अभियुक्त को भगाने में सहयोग करने तथा गाड़ी में लगे खून को साफ करवाने में सहयोग करने की बात कही गई है. अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद बिंदी यादव को शर्तों के साथ जमानत दे दी.