'9 साल की बच्ची से निकाह करो..', बकायदा कानून बनाने जा रही इराक़ सरकार

'9 साल की बच्ची से निकाह करो..', बकायदा कानून बनाने जा रही इराक़ सरकार
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बगदाद: रूढ़िवादी इस्लामी मुल्क इराक की सरकार निकाह कानून में एक महत्वपूर्ण संशोधन करने की योजना बना रही है, जिसके तहत लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र को 9 साल तक घटाया जाएगा। यह प्रस्ताव इराकी संसद में चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया है और यदि यह पारित हो जाता है, तो पुरुषों को 9 साल की उम्र तक की लड़कियों से शादी करने की अनुमति मिल जाएगी। 

 

यह कदम इराक के पुराने ‘व्यक्तिगत स्थिति कानून’ (कानून 188) को पलटने का प्रयास है, जिसे 1959 में लागू किया गया था। इस कानून को मध्य पूर्व के सबसे प्रगतिशील कानूनों में से एक माना जाता था, क्योंकि यह सभी धार्मिक समुदायों के लिए समान नियमों की पेशकश करता था, जिसमें महिलाओं के अधिकारों को भी सुनिश्चित किया गया था। हालांकि, अब इराकी सरकार इस कानून में बदलाव की दिशा में कदम बढ़ा रही है। यह संशोधन उस समय प्रस्तावित किया जा रहा है, जब इराक में बाल विवाह की दर पहले से ही उच्च स्तर पर है। विशेष रूप से गरीब और रूढ़िवादी शिया समुदायों में कम उम्र में शादी करना आम है। 

वर्तमान में, इराक में लगभग 28% लड़कियाँ 18 साल से पहले शादी कर लेती हैं। प्रस्तावित संशोधन इस्लामी शरिया कानून की सख्त व्याख्या के अनुरूप बताया जा रहा है, जिसमें कहा गया है कि यह कदम युवतियों को "अनैतिक संबंधों" से बचाने के लिए आवश्यक है।

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