मथुरा: मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आज (7 जनवरी) डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई होगी. यह सुनवाई श्री कृष्ण विराजमान की याचिका पर होनी है. श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन के स्वामित्व की मांग को लेकर ये याचिका दायर की गई है. बता दें कि 10 दिसंबर को इस केस में सुनवाई होनी थी, किन्तु जिला जज की छुट्टी होने के चलते सुनवाई नहीं हो सकी.
अदालत ने सुनवाई की नई तारीख 7 जनवरी तय की थी. ऐसे में आज सभी पक्षकार अदालत में अपना जवाब दायर करेंगे.बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि भूमि मामले में सुन्नी सेंट्रल बक्फ बोर्ड, शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान को नोटिस जारी किया था. दरअसल, कोर्ट में दी गई याचिका में कहा गया है कि भूमि श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की है, किन्तु साल 1968 में इसका समझौता श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह मस्जिद समिति के बीच हुआ था, जो अवैध है.
याचिका में इस समझौते को खारिज करते हुए 13. 37 एकड़ का अतिक्रमण हटा, कब्जा जन्मस्थान को देने की मांग की गई है. इतना ही नहीं इस याचिका में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को भी चैलेंज किया गया है. जिसके बाद इस मामले में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, शाही ईदगाह प्रबंधन समिति, श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट एवं श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान को प्रतिवादी नियुक्त किया गया. फिलहाल, मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आज कोर्ट में सुनवाई होगी. अदालत इस मसले पर क्या कुछ फैसला देता है इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं.
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