वाराणसी: मुस्लिम महिलाओं के कपड़ों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मौलाना जरजिस को वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले में 10 वर्षों की सख्त सजा सुनाई है। इसके साथ ही मौलाना पर 10 हजार रुपए तक का अर्थदंड भी लगाया गया है। वहीं मौलाना के वकील ने इस मामले में उच्च न्यायालय जाने की बात कही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मौलाना जरजिस को एक महिला को शादी का झाँसा देकर के उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने ये सजा सुनाई है।
वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बुधवार (21 सितंबर 2022) को मौलाना को दोषी करार दिया है। उस पर आरोप था कि उसने महिला के साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उसकी वीडियो बनाकर उसे धमकी दी। पीड़ित महिला जैतपुरा थाना क्षेत्र की निवासी हैं। उसने मौलाना जरजिस पर आरोप लगाते हुए बताया था कि मौलाना ने शादी का झांसा देकर साढ़े 6 साल तक उसका रेप किया और बाद में उसे धमकियाँ देने लगा। महिला ने बताया कि मौलाना ने दुष्कर्म के दौरान उसके अश्लील वीडियो भी बना लिए थे और उसी के आधार पर उसे ब्लैकमेल भी करता था।
महिला ने बताया कि मौलाना जरजिस हमेशा वाराणसी में तकरीर करने आता रहता था। इस दौरान वह एक होटल में ठहरता था। एक तकरीर के दौरान ही वर्ष 2013 में महिला मौलाना के संपर्क में आई थी। उसके बाद कई बार उससे मुलाकात हुई। इसके बाद जब भी मौलाना जरजिस बनारस आता तो महिला को होटल में बुला लेता था। पीड़िता के मुताबिक, शादी के झाँसे के चलते वह होटल भी चली जाती थी। मौलाना ने महिला को कई बार होटल में बुलाकर उसका रेप किया और उसका अश्लील वीडियो भी बनाया। महिला ने बताया कि वीडियो के बाद तो वह जब भी वाराणसी आता तो वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म करता। यही नहीं 19 नवंबर 2015 को मौलाना महिला के घर जा पहुँचा और उसे एक कमरे में ले जाकर उसके साथ रेप किया।
उसकी धमकियों से तंग आकर आखिरकार पीड़िता ने मौलाना जरजिस के खिलाफ दिसंबर 2015 को जैतपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई। बता दें पेशी के दौरान मौलाना कोर्ट परिसर में हँसता हुआ नज़र आता था, मगर सजा के बाद उसके चेहरे से हँसी गायब हो गई और मायूस होकर बैठ गया।
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