अहमदाबाद : नरोदा पाटिया नरसंहार मसले की सुनवाई करने वाले विशेष न्यायालय ने भाजपा से पूर्व विधायक माया कोडनानी की याचिका को स्वीकार कर लिया है। दरअसल नरोदा पाटिया के दंगे को लेकर पूर्व विधायक माया कोडनानी को 28 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई है। माया जमानत पर रिहा है। कोडनानी ने अपनी याचिका में भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह और 13 अन्य लोगों को बचाव पक्ष के गवाह के रूप में निमंत्रित करने की अनुमति मांगी थी।
इन गवाहों को इसलिए बुलाए जाने की अपील की जा रही है जिससे यह सिद्ध हो पाए कि माया कोडनानी घटनास्थल पर नहीं थीं। न्यायाधीश पीबी देसाई ने इस मामले में सुनवाई की। उन्होंने कहा कि इसके लिए गवाहों को क्रमबद्ध तरीके से समन दिए जाने चाहिए।
न्यायालय ने कहा कि यदि कोई गवाह रिपीट होने वाला हो तो फिर उसे बाद में नहीं बुलाने का विकल्प भी रखा गया है। मगर अभियोजन की आपत्ति नहीं होगी तो फिर पूछताछ के लिए आरोपी के अधिकारी को पहचानते हुए उसका मानना है कि गवाहों की संख्या से पूछताछ किया जाना गलत नहीं है और यह असंगत भी नहीं है।
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