भोपाल/ब्यूरो:नगरीय निकाय चुनाव परिणाम आने के बाद सभी विजेताओं के शपथ ग्रहण की तय्यरिया तेज हो चुकी है। जिसके चलते राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला कलेक्टर को आदेश भी जारी कर दिए है। आदेश जारी होते ही जल्द ही चुनाव जित चुके महापौर और पार्षदों को शपथ दिलवाई जाएगी और शपथ के बाद ही निगम कार्यो में गति देखि जाएगी ।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को उनके जिले के नगरपालिक निगम के निर्वाचित महापौर और पार्षदों को शपथ ग्रहण कराने के लिए अधिकृत किया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को महापौर एवं पार्षदों के प्रथम सम्मिलन में प्रावधान अनुसार शपथ ग्रहण की कार्यवाही कराने के निर्देश दिए गए हैं।
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने जानकारी दी है कि मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम में नगरपालिक निगम के महापौर तथा प्रत्येक पार्षद को निगम के प्रथम सम्मिलन में अध्यक्ष के चुनाव में भाग लेने के पूर्व या अपना पद ग्रहण करने के पहले राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष निर्धारित प्रारूप में शपथ या प्रतिज्ञान पर हस्ताक्षर करना होगा। यदि नगरपालिक निगम का महापौर या पार्षद शपथ नहीं लेता है, तो यह समझा जायेगा कि ऐसे महापौर और पार्षद ने अपना पद ग्रहण नहीं किया है। सिंह ने बताया है कि संभागीय आयुक्त की अनुमति के बगैर यदि कोई महापौर या पार्षद अपने निर्वाचन के दिनांक से 3 माह के भीतर शपथ नहीं लेता है तो उसका स्थान स्वमेव ही रिक्त हुआ समझा जाएगा।
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