नई दिल्ली : धनशोधन के एक मामले में जेल में बंद विवादित मांस कारोबारी मोइन कुरैशी को दिल्ली की विशेष अदालत ने आज ज़मानत दे दी.कुरैशी को दो लाख रुपए के निजी बांड और दो लाख के मुचलके पर जमानत दी गई. बता दें कि विशेष न्यायाधीश अरूण भारद्वाज ने इस मामले में चार दिसंबर को कुरैशी के आवेदन पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिसे आज पढ़ा गया.
उल्लेखनीय है कि 25 अगस्त को गिरफ्तार कुरैशी के बारे में ईडी के विशेष अधिवक्ता एनके मत्ता ने ज़मानत का विरोध कर कहा कि उसे राहत नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि उस पर लगे आरोप गंभीर प्रकृति के हैं. जमानत मिलने पर उसके फरार हो जाने की आशंका भी जताई गई थी. जबकि बचाव पक्ष ने जांच पूरी होने पर उसे बेवजह हिरासत में रखने पर आपत्ति ली थी. इसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
बता दें कि एजेंसी के अनुसार कुरैशी को धन शोधन अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था. गवाहों के बयानों की पुष्टि के बाद ईडी ने दावा किया था कि मोईन ने अपने कर्मचारियों की मदद से उसके सहयोगियों को करोड़ों रूपये पहुंचाए.जबकि उसने खुद पर लगे आरोपों से इंकार किया.
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