लखनऊ: उत्तर प्रदेश के कानपुर के विवाह समारोह में मंगाई गई कोल्ड ड्रिंक की बोतल में मांस का टुकड़ा जैसा पदार्थ तैरता पाए जाने के मामले में कंपनी परिवादी को 10 हजार रुपये क्षतिपूर्ति अदा करें। साथ ही 5000 रुपये अलग से परिवाद व्यय जमा किया जाए। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष बिकानू राम व सदस्य नीलम यादव की पीठ ने 15 वर्ष पूर्व दाखिल रुप, परिवाद में दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए आदेश दिया है।
दरअसल, जीटी रोड चुंगी, रूमा के रहने वाले राजेंद्र कुमार गुप्ता ने यह परिवाद दर्ज कराया था कि 17 अगस्त 2007 को चंद्रनगर स्थित जनरल स्टोर से 6 बोतल कोल्ड ड्रिंक खरीदी थी। इस कोल्ड्र ड्रिंक की एक बोतल में मांस का टुकड़ा तैरता हुआ मिला था। शिकायत करने पर जनरल स्टोर वाले ने सुनवाई नहीं की। और जांच में टुकड़े में फफूंदी मिलने का खुलासा हुआ था।
जिसके बाद राजेंद्र कुमार ने कोल्ड ड्रिंक विक्रेता जनरल स्टोर मालिक, सी एंड एसएफ व कंपनी के खिलाफ परिवाद दाखिल किया था। आरोप लगाया गया था कि कोल्ड ड्रिंक पीने से तबीयत ख़राब हो गई और अस्पताल में एडमिट होना पड़ा। परिवादी की सुनवाई पूरी होने के बीच में ही मौत हो जाने से पत्नी ने पैरवी की। सबूतों के आधार पर आदेश जारी किया।
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