नई दिल्ली : हरियाणा सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका मिला है. मेडिकल में पीजी कोर्स में प्रवेश को लेकर राज्य सरकार और डाक्टरों ने याचिका दायर की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज करते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर अपनी मुहर लगा दी है. कोर्ट ने रोक आदेश के बाद भी दूसरे दौर की काउंसलिंग कर लेने पर हरियाणा सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि ये अवमानना में आता है ऐसा नहीं होना चाहिए था.
कोर्ट ने पीजी कोर्स में प्रवेश के लिए नए सिरे से काउंसलिंग कराने और 10 जून तक प्रवेश की सारी प्रक्रिया पूरी कर लेने का आदेश दिया है. यदि सरकार चाहे तो नए सिरे से दूर दराज और मुश्किल क्षेत्र चिन्हित कर नया नोटिस जारी कर सकती है.
मामला यह है कि दूरस्थ और मुश्किल क्षेत्रो में काम करने वाले एमबीबीएस डाक्टरों को एमडी और एमएस आदि के पीजी कोर्स में प्रवेश में मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया रेगुलेशन के अनुसार, अतिरिक्त अंक दिया जाते है. यहां विवाद राज्य सरकार द्वारा दूरस्थ और मुश्किल क्षेत्रो की सूचि जारी करने वाले नोटिस को लेकर था.
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