बेंगलुरु : बेंगलुरु MLA के भांजे के सिर पर 51 लाख रुपये का इनाम रखने वाले शाहजेब रिजवी को मेरठ पुलिस ने शुक्रवार को हिरसत में लें लिया हैं. दूसरी तरफ, नेशनल अनुसूचित जाति आयोग ने भी आरोपी पर शिकंजा कस दिया है. कमीशन ने आईपीसी और एससी-एसटी एक्ट की कुल चौदह धाराएं बढ़ाने का आदेश मेरठ एसएसपी को दें दिया है.
फलावदा थाना इलाके के रसूलपुर गांव का रहवासी शाहजेब रिजवी ने बृहस्तीवार को बंगलुरु MLA के करीबी के बयान पर बोला था कि इससे मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को ठेस पहुंची है. बेतुके बोल कहते हुए घोषणा की थी कि अपशब्द बोलने वाले व्यक्ति का जो सिर लाकर देगा, उसे 51 लाख रुपये का नगद इनाम दिया जाएगा. पुलिस ने इस कस में आरोपी के खिआफ़ आईपीसी की धारा 153-ए और 505(2) में मुकदमा दर्ज कर लिया था.
सेवा न्याय उत्थान नामक संस्था ने इस केस में नेशनल अनुसूचित जाति कमिशन को एक पत्र लिखा हैं. इस बारे में खत में बताया हैं कि शाहजेब रिजवी पर बहुत हल्की धाराएं लगाई गई हैं. संस्था के खत का संज्ञान लेते हुए कमिशन के सहायक निदेशक अरुण खन्ना ने मेरठ एसएसपी को खत लिखकर चौदह धाराएं बढ़ाने के लिए बोला है. खन्ना के अनुसार, जिस शख्स पर इनाम राशि रखी गई है, वह अनुसूचित जाति से संबंधित है. इसलिए केस को आयोग ने गंभीरता से लें लिया है.
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