COVID-19 पृष्ठभूमि संख्या .tourism.22/2020/Pt./69 दिनांक 28/08.2021 के प्रसार को रोकने के लिए रेस्तरां, बार, कैफे और भोजनालयों के लिए निम्नलिखित एसओपी, यह आदेश जारी किया गया है। जिसमे बताया गया कि जहां तक हो सके कम से कम 6 फीट की फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। सभी कर्मचारियों द्वारा हर समय डबल मास्क या एन-95 मास्क का प्रयोग।
साथ ही नाक और मुंह को ढकने के लिए उन्हें ठीक से पहना जाना चाहिए। मास्क/फेस कवर के सामने वाले हिस्से को छूने से बचें। साबुन से बार-बार हाथ धोने का अभ्यास करें (कम से कम 40-60 सेकंड के लिए) भले ही हाथ दिखने में गंदे न हों। एल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करे। श्वसन शिष्टाचार का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। इसमें खांसते/छींकते समय अपने मुंह और नाक को टिश्यू/रूमाल/फकी हुई कोहनी से ढंकने और इस्तेमाल किए गए टिश्यू को ठीक से निपटाने का कठिन अभ्यास शामिल है।
सभी रेस्तराओं द्वारा, डाइन-इन के बजाय टेकअवे और डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। खाद्य वितरण कर्मियों को पैकेट को ग्राहक के दरवाजे पर गिरा देना चाहिए और भोजन के पैकेट सीधे ग्राहक को सौंपने से बचना चाहिए। रेस्तरां में आपूर्ति, इन्वेंट्री और सामान को संभालते समय आवश्यक सावधानियां सुनिश्चित की जाएंगी। उचित कतार प्रबंधन और कीटाणुशोधन का पालन किया जाएगा।
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