मुंबईः भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी ने पंजाब नेशनल बैंक को चपत लगाने के बाद विदेश फरार हो गया। अब एक नई जानकारी के अनुसार इस भगोड़े कारोबारी ने एक और सरकारी बैंक को चूना लगाया है। मेहुल चोकसी ने पंजाब ऐंड सिंध बैंक (PSB) के साथ 44.1 करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा किया है। इस बात की जानकारी खूद बैंक ने दी है। पीएसबी ने चोकसी को 'विलफुल डिफॉल्टर' घोषित करने के लिए नोटिस जारी किया है, बैंक ने उसके खिलाफ वसूली की कार्रवाई शुरू कर दी है। बैंक ने कहा है कि चोकसी की कंपनी गीतांजलि जेम्स लिमिटेड ने उससे लोन लिया था। चोकसी उस कंपनी में निदेशक के साथ-साथ गारंटर भी है।
जब चोकसी ने लोन अमाउंट नहीं चुकाया तो 31 मार्च, 2018 को पीएसी ने उसे एनपीए में डाल दिया। बैंक को फरवरी में मालूम चला कि चोकसी और उसका परिवार देश से भाग गया है। बैंक ने चोकसी से कहा था कि वह लोन अमाउंट, ब्याज और अन्य शुल्कों का 23 अक्टूबर, 2018 को भुगतान कर दे। मगर जब चोकसी द्वारा ऐसा नहीं किया गया तो 17 सितंबर, 2019 को पीएसबी ने चोकसी को विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया। इसके साथ ही चोकसी बैंक के उन 27 अन्य डिफॉल्टरों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिन्होंने बैंक को चूना लगाया है।
ये सभी मुख्य रूप से नई दिल्ली, पंजाब और चंडीगढ़ के हैं, उनमें से एक लखनऊ, दो चेन्नई से हैं, इन सब के खिलाफ रिकवरी सूट फाइल की गई है। सीबीआई ने मुंबई की एक अदालत से पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी को भगोड़ा घोषित करने का आग्रह किया है। एजेंसी के अनुसार, वह गैर जमानती वारंट का जवाब नहीं दे पाया है।
PF खाताधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, ब्याज मिलना हुआ शुरू, जानें कैसे निकालें पैसा ...
सहकारी डेयरी उद्योग संकट में, केंद्र से लगाई मदद की गुहार
वित्त मंत्री ने मानी जीएसटी में खामियों की बात, मगर इसके साथ ही दिया यह सुझाव