कर्ज और क्रेडिट कार्ड बिल के लिए 2 लाख से अधिक का पेमेंट तो करे आईटीआर में दर्ज

कर्ज और क्रेडिट कार्ड बिल के लिए 2 लाख से अधिक का पेमेंट तो करे आईटीआर में दर्ज
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नई दिल्ली. नोट बंदी के कारण बहुत से नियम बदल गए. जिसमे एक यह भी है कि नोटेबंदी की 50 दिन की अवधि के दौरान किसी लोन या क्रेडिट कार्ड के बिल के लिए भुगतान में दो लाख से अधिक की नकद भुगतान को आयकर रिटर्न में बताना होगा, इसके लिए एक आयकर रिटर्न में एक नया पेज भी बना दिया गया है. इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ दिन पहले ही नए आयकर रिटर्न फॉर्म के बारे में सूचित कर दिया था.

बता दे कि यह फॉर्म आकलन वर्ष 2017-18 और वित्त वर्ष 2016-17 के लिए जारी किया गया है. इस नए फॉर्म में इनकम, छूट और भुगतान की गई इनकम टैक्स की जानकारी देने के अलावा एक और खंड है. इस नए खंड में नोटबंदी के दौरान दो लाख रुपए से अधिक बैंक में जमा करने की जानकारी भी देनी होगी.

एक न्यूज एजेंसी के अनुसार, इस नए खंड का उपयोग नोटबंदी के दौरान कर्ज या क्रेडिट कार्ड के बिल के लिए दो लाख से अधिक के कैश भुगतान की जानकारी के लिए भी किया जाएगा. इस चरण को इस महीने के अंत तक लागु किया जा सकता है. इसमें टैक्स चुकाने वालो पर शिकंजा कैसा जा सकेगा.नोटबंदी के दौरान जमा किए कैश के कारण इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 18 लाख नोटिस भेजे थे. इससे पहले भी सरकार ने 2 लाख रुपए से अधिक के कैश लेनदेन पर पाबंदी लगाकर कालेधन को लेकर शिकंजा कसा था.

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