MLA राजा सिंह की पत्नी पहुंची हाई कोर्ट, कहा- सिर्फ एक समुदाय को खुश करने के लिए मेरे पति को...

MLA राजा सिंह की पत्नी पहुंची हाई कोर्ट, कहा- सिर्फ एक समुदाय को खुश करने के लिए मेरे पति को...
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हैदराबाद: भाजपा के निलंबित नेता और हैदराबाद की गोशमहल सीट से MLA राजा सिंह की हिरासत के खिलाफ उनकी पत्नी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बता दें कि, राजा सिंह हैदराबाद पुलिस द्वारा ‘प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट (PD Act)’ के तहत हिरासत में रखा गया है। उन्हें पैगंबर मुहम्मद पर कथित विवादित टिप्पणी करने के आरोप में अरेस्ट किया गया है। अब राजा सिंह की पत्नी ने हाई कोर्ट का रुख किया है, साथ ही इस मामले में तत्काल सुनवाई की माँग भी की है। उच्च न्यायालय ने याचिका को स्वीकार कर लिया है और जल्द ही इस पर सुनवाई होने की संभावना जताई जा रही है।

 

MLA राजा सिंह की पत्नी का कहना है कि उनके पति को केवल इसीलिए जेल में रखा गया है, ताकि एक खास समुदाय को खुश किया जा सके। उन्होंने कहा कि केवल एक खास समुदाय के तुष्टिकरण के लिए ये सब किया जा रहा है, इसका कोई दूसरा कारण नहीं है। बता दें कि राजा सिंह को 25 अगस्त, 2022 को चेरलापल्ली जेल भेज दिया गया था। पुलिस का कहना है कि राजा सिंह के विरुद्ध 101 आपराधिक केस दर्ज हैं और उन पर सांप्रदायिक तनाव फैलाने के भी 18 FIR दर्ज हैं।

हैदराबाद के पुलिस आयुक्त के आदेश पर राजा सिंह की गिरफ्तारी हुई थी। हैदराबाद पुलिस का कहना है कि वो आदतन भड़काऊ और उत्तेजक भाषण देने के आरोपित हैं, जिससे तेलंगाना और हैदराबाद के ‘शांतिपूर्ण माहौल’ में दो समुदायों के बीच हिंसा का अंदेशा बना रहता है। पुलिस ने उन पर पैगंबर मुहम्मद और उनके जीवन पर ‘काफी ईशनिंदा वाला बयान’ देने के भी इल्जाम लगाए हैं। इससे पहले 23 अगस्त को राजा सिंह को हिरासत में लिया गया था, मगर फिर कोर्ट के आदेश के बाद रिहा कर दिया गया था।

दबीरपुरा पुलिस थाने में भी रजा सिंह के खिलाफ कई धाराओं में प्राथमिकी दर्ज हुई है। भाजपा ने कहा था कि उनका बयान पार्टी लाइन के खिलाफ था। बता दें कि, विधायक राजा सिंह ने YouTube पर एक वीडियो जारी किया था, जिसके बाद पुलिस ने उनपर एक्शन लिया। PD एक्ट के तहत पुलिस को किसी व्यक्ति को केवल इसीलिए हिरासत में रखने का अधिकार मिल जाता है, क्योंकि उससे कानून-व्यवस्था को खतरा होने का अंदेशा रहता है, भले ही उस व्यक्ति ने कोई जुर्म किया हो या नहीं।

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