नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायलय सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के 9 विधायकों को उनकी अयोग्यता पर दायर याचिका पर अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया है.उत्तराखंड के सभी 9 विधायकों ने 21 जुलाई से शुरू हो रहे विधानसभा के सत्र में भाग लेने की अनुमति की मांग की थी.
हालांकि, जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस आरएफ नरीमन की पीठ ने कहा कि इन विधायकों और भाजपा विधायकों द्वारा दिया गया स्पीकर को हटाने का नोटिस बना रहेगा और इस पर होने वाला फैसला अयोग्य विधायकों की अपील के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगा. इस मामले में क्षेत्राधिकार के मुद्दे समेत याचिका में उठाए गए सारे मुद्दे विचार के लिए खुले हुए हैं। कोर्ट ने यह आदेश तब दिया, जब बागी विधायकों के वकील सीए सुंदरम ने कहा कि उन्हें आशंका है कि स्पीकर को हटाने का उनका प्रस्ताव गुरुवार को शुरू होने जा रहे सत्र में गिरवाया जा सकता है.
पीठ ने सभी 9 बागी विधायकों द्वारा दायर अपील पर सुनवाई जल्द करने का फैसला करते हुए अगली तारीख 28 जुलाई निर्धारित कर दी। सुनवाई के दौरान स्पीकर तथा व्हिप की ओर से इस आदेश का कड़ा विरोध किया गया, लेकिन कोर्ट ने कहा, इस मामले में हम सभी कानूनी बिन्दु खुले रख रहे हैं। अगली सुनवाई में इस पर बहस हो सकती है.