मुंबई. मॉडल प्रीति जैन को मुंबई कोर्ट ने 15,000 रुपए के अर्थ दंड पर जमानत दे दी है. कोर्ट ने सिर्फ प्रीति को ही नहीं बल्कि अन्य दो लोगो को उन पर लगाए अर्थदंड चुकाने की शर्त पर जमानत दे दी है. साथ ही मुंबई कोर्ट ने मॉडल प्रीति जैन को दी गई 3 वर्ष की सजा को चार सप्ताह के लिए रद्द कर दिया है. इस दौरान वह हाईकोर्ट में अपील कर सकती है.
बता दे कि प्रीति ने मधुर भंडारकर पर 4 साल में 16 बार शारीरिक संबंध बनाने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था. प्रीति जैन में 2004 में मधुर भंडारकर के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया था. प्रीति जैन यह आरोप साबित करने में नाकामयाब रही थी. प्रॉसिक्यूशन के अनुसार, प्रीति ने 2005 में गैंगस्टर अरुण गवली के गुर्गे नरेश परदेसी को भंडारकर की हत्या की सुपारी दी थी. यह भी आरोप था कि प्रीति ने भंडारकर की हत्या करने के लिए परदेसी को 75 हजार रुपए दिए थे.
हत्या की साजिश का खुलासा तब हुआ जब गवली के वकील ने अग्निपदा पुलिस को अलर्ट भेजा. वकील ने पुलिस को बताया कि भंडारकर की हत्या न होने पर प्रीति जैन अपने पैसे वापस मांग रही है. लगभग एक सप्ताह तक पुलिस ने मामले की जाँच की और 10 सितंबर 2005 को केस दर्ज कर लिया. पुलिस ने परदेसी के साथ वर्सोवा पुलिस स्टेशन की मदद से प्रीति को भी पकड़ा.
ये भी पढ़े
'इंदू सरकार' का सीधे-सीधे इंदिरा गांधी से कोई लेना देना नहीं, मधुर
पिंक स्लीवलेस ब्लाउज में कयामत ढा रही थी धक-धक गर्ल माधुरी
FILM REVIEW: एक 'माँ' की बेटी के प्रति ममतामयी व संघर्ष की कहानी को दर्शाती 'मातृ'