नई दिल्ली: देश में बढ़ते कोरोना वायरस के केस औऱ तक़रीबन महीने से ज्यादा के लॉकडाउन के बीच दवाओं की किल्लत की चिंता अब सरकार को सताने लगी है. यही कारण है कि देश में दवाओं के पर्याप्त आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है. सरकार ने ऐसी दवाओं की सशर्त आयात की इजाजतदे दी है, जिनके एक्सपायर होने में 60 प्रतिशत से भी कम वक़्त बचा है.
ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) ने सभी बंदरगाहों में तैनात अपने अधिकारियों को इस सम्बन्ध में निर्देश जारी कर दिए है. इन नियमों के अनुसार, सीडीएससीओ के बंदरगाह अधिकारी आयातकों से एक शपथपत्र लेने के बाद ऐसी दवाओं के इम्पोर्ट की अनुमति दे सकते हैं. आयातकों को शपतपत्र देना होगा कि इन दवाओं का उपयोग/प्रयोग या उनका सेवन उनके एक्सपायर होने से पहले कर लिया जाएगा और एक्सपायर होने के बाद उनका कोई हिस्सा बिक्री या सप्लाई के लिए उपलब्ध नहीं होगा.
भारत के औषधि महानियंत्रक (DCGI) ने परिपत्र में कहा है कि, 'कोरोना महामारी से उत्पन्न हुए मौजूदा हालात के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्रालय ने घरेलू खुदरा बाजार में पर्याप्त मात्रा में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि उत्पाद पर उसका ब्यौरा मानदंडों के अनुसार होना चाहिए. इनमें से एक कदम है दवाओं के निर्माण, इम्पोर्ट और पंजीकरण के लिए मिलने वाले आवेदनों को फ़ौरन मंजूरी देना.'
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