नई दिल्लीः कोरोना के प्रकोप से बचने के लिए पूरे देश में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन का ऐलान किया गया है और इस दौरान लोगों के घरों से निकलने की अनुमति नहीं है, किन्तु किसानों के लिए सरकार ने कई राहत दी हैं. केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रदेश सरकारों और संबंधित अधिकारियों और निर्देश दिए कि खेती किसानी के काम और उससे सम्बंधित लोगों की आवाजाही में छूट है, इसलिए इसका पालन किया जाए।
सरकार के अनुसार खाने पीने संबंधित सामाग्री की कमी नहीं होनी चाहिए इसलिए खेती किसानी वाले काम को छूट देना आवश्यक है। वही रबी की फसल की आवक मंडियों में होती है इस वक़्त , खरीद बिक्री होती है, इसलिए इस फसल चक्र और बाजार के इंतज़ाम को बनाए रखना भी माह्त्वपूर्ण है। स्थानीय प्रशासन इस कार्य में लगे लोगों की पहचान करके उनके लिए पहचान कार्ड भी बनाएगी ताकि उन्हें आसानी हो।
सरकार ने इन कामों के लिए छूट दी है:-
-कृषि उत्पादों की ख़रीद से जुड़े काम, संस्थाओं व न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़े काम
- कृषि उत्पाद बाजार कमेटी व राज्य सरकारों द्वारा संचालित मंडियों के कार्य
-खाद, उर्वरक की दुकानों, किसानों व कृषि श्रमिकों द्वारा खेत में किए जाने वाले कार्य और कृषि उपकरणों की उपलब्धता वाले कस्टम हायरिंग केंद्र (सीएचसी)
-उर्वरक, कीटनाशक व बीजों की निर्माण व पैकेजिंग यूनिट,फसल कटाई व बुआई सेसंबंधित कृषि व बाग़वानी में काम आने वाले यंत्रों की अंतरराज्यीय आवाजाही
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