नई दिल्ली: अमूमन जब आप मिठाई खरीदने जाते हैं, तो दुकानदार आपको लड्डू, बर्फी और रसमलाई बिलकुल ताजा बताते हैं. मगर आप हमेशा मिठाई के ताजा होने को संदेह की नज़र से ही देखते हैं. मिठाई भले ही आकर्षक दिखती है, किन्तु इसके खराब होने का दिन कभी नहीं पता रहता. मगर अब आपको मिठाई के बासी होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी.
दरअसल, केंद्र सरकार एक नया कानून लेकर आई है. इस नियम का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. पारंपरिक भारतीय मिठाई की दुकानों को जल्द ही अपने काउंटर पर खुली रखी हुई मिठाईयों की एक्सपायरी डेट भी लिखनी अनिवार्य होगी. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने अपने नए नोटिस में इस सम्बन्ध में जानकारी दी है. FSSAI ने कहा कि मिठाई की दुकानों को 1 जून से खुले मिठाइयों की निर्माण और खराब होने की तारीख के संबंध में जानकारी देनी होगी.
अपने आदेश में, खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ने कहा है कि उसे बासी और एक्सपायर्ड मिठाई की बिक्री के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुईं हैं, जो 'संभावित स्वास्थ्य खतरा' है. सार्वजनिक हित और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ही नया कानून लागू किया गया है. इसके साथ ही प्राधिकरण ने कहा है कि बगैर पैक की हुई मिठाईयों के मामले में बिक्री के लिए आउटलेट पर मिठाई रखने वाले कंटेनर/ट्रे में 'मेन्युफेक्चर डेट' और 'एक्सपायरी डेट' के संबंध में जानकारी देना 1 जून 2020 से अनिवार्य होगा.'
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