क्रिप्टोकरेंसी पर कानून लाने की तैयारी में मोदी सरकार, कैबिनेट के सामने पेश होगा बिल

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नई दिल्ली: देश में क्रिप्टोकरेंसीज पर सख्ती के लिए संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले या सत्र के दौरान ही केंद्रीय कैबिनेट के सामने मंजूरी के लिए एक व्यापक विधेयक रखा जाएगा. उल्लेखनीय है कि शीतकालीन सत्र का आगाज़ 29 नवंबर से हो रहा है. सूत्रों के अनुसार, इस बिल में क्रिप्टोकरेंसीज को रेगुलेट करने, उनके वर्गीकरण और उन पर टैक्स लगाने के संबंध में विस्तार से प्रावधान हैं. एक बार मंत्रिमंडल से इसे हरी झंडी मिलने के बाद इसे संसद के शीतकालीन सत्र में ही पास किया जा सकता है. 

क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली आमदनी पर टैक्स लगाने के संबंध में प्रावधानों को मंजूरी मिलने के बाद बजट सत्र में पेश होने वाले फाइनेंस बिल में इसकी घोषणा की जा सकती है. बजट सत्र आमतौर पर जनवरी के अंतिम सप्ताह में शुरू होता है. वित्त मंत्रालय के एक सूत्र ने बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में ऐसी कुछ घोषणा कर सकती हैं, जिनसे देश में क्रिप्टोकरेंसी के बारे में उठ रहे कई तरह के सवालों पर तस्वीर स्पष्ट हो सकती है. सूत्रों के मुताबिक, भारत क्रिप्टो पर प्रतिबन्ध लगाने की जगह बीच का कोई रास्ता अपना सकता है. क्रिप्टोकरेंसी के संबंध में रेगुलेशन को सख्त करते हुए इससे होने वाली इनकम पर टैक्स लगाया जा सकता है. 

सरकार इस संबंध में कुछ बोलने को तैयार नहीं है. किन्तु क्रिप्टो को भारत में करेंसी का दर्जा प्राप्त नहीं है. सभी करेंसी और नोट को रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) के द्वारा सरकार की सलाह से वैधानिक दर्जा दिया जाता है. RBI ने पहले क्रिप्टोकरेंसी पर बैन लगाने का भी प्रयास किया था, किन्तु सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि इस बारे में सरकार द्वारा नियम-कायदे बनाए बगैर कोई कदम नहीं उठाया जा सकता.

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