नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर के लोगों को केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। अब जम्मू कश्मीर के लोगों को नौकरी की तलाश में अपना घर छोड़कर दूसरे प्रदेशों में भटकने की जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार ने घाटी के मूल निवासियों के लिए नौकरियां आरक्षित कर दी हैं। केंद्र सरकार ने शुक्रवार रात को अपने दो दिन पुराने आदेश में संशोधन किया है।
इस संशोधन के अनुसार जम्मू कश्मीर में सारी नौकरियों को केंद्र शासित क्षेत्र के मूल निवासियों (डोमिसाइल) के लिए आरक्षित कर दिया गया है जो राज्य में कम से कम 15 वर्ष से रह रहे हैं। इससे पहले बुधवार को डोमिसाइल के लिए नियम निर्धारित करते हुए सरकार ने केवल समूह चार तक के लिए नौकरियां आरक्षित की थीं। हालांकि इस पर स्थानीय सियासी दलों की तीखी प्रतिक्रिया के बाद केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (राज्य कानूनों का अनुकूलन) आदेश-2020 लाते हुए केंद्र शासित प्रदेश के डोमिसाइल के लिए नौकरियां आरक्षित कर दी गई हैं।
संशोधित अधिसूचना में कहा गया है की, ‘‘केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के तहत किसी भी पद पर नियुक्ति के उद्देश्य के लिए उपयुक्त शर्तें पूरी करने वाला कोई भी व्यक्ति केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल होगा।’’ स्थानीय लोगों में भी इस घोषणा को लेकर ख़ुशी की लहर है।
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