नई दिल्ली। लम्बे समय से पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी और कई तरह के टैक्स से परेशान देश भर के लाखों कारोबारियों और व्यापारियों के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक अच्छी खबर आई है। सरकार ने जल्द ही ई-वे बिल से जुड़े अपने कई नियमों में बदलाव कर के कारोबारियों की मुश्किलें कम करने की घोषणा की है।
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सरकार के मुताबिक ई-वे बिल से जुड़े इन नियमों में बदलाव का असर एक अक्टूबर से मान्य होगा और इससे देश के कारोबारियों के लिए व्यापर में मुश्किलें घटने के साथ-साथ उनके लिए अवसर भी बढ़ जाएंगे। इससे कारोबारियों को अपने सामान को दूसरे राज्यों में लाने या लेजाने में भी काफी मदद मिलेगी। इसके साथ ही सरकार ने यह दावा भी किया है कि देश के अधिकतर राज्यों में जल्द ही रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरतों से जुड़े कई सामानों को ई-वे बिल से मुक्त कर दिया जाएगा।
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उल्लेखनीय है कि ई-वे बिल सरकार द्वारा लागु की गई GST निति का एक महत्वपूर्ण पहलु है और देश में किसी भी दो राज्यों के बीच 50,000 रुपए से अधिक मूल्य के वस्तुओं को लाने लेजाने के लिए इसकी जरुरत होती है। रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी चीजों को ई-वे बिल से मुक्त कर करने के लिए राजी हुए राज्यों में गुजरात और पंजाब समेत कुल सात राज्य है।
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