नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने घर खरीदने वालों को दिवाली का शानदार तोहफा दिया है। मोदी सरकार ने घरों की खरीद पर सर्कल रेट में भारी छूट की घोषणा की है। ऐसे में सरकार ने सर्किल रेट में रियायत को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री सीता निर्मलारमण ने 2 करोड़ रुपए तक की हाउसिंग यूनिट्स की पहली बार सर्किल रेट से कम दाम पर बिक्री पर इनकम टैक्स नियमों में छूट का ऐलान किया है।
बता दें कि, सरकार के इस ऐलान से रेजिडेंशियल रियल एस्टेट को बढ़ावा मिलेगा और मध्यम वर्ग राहत का एहसास होगा। सरकार के इस नियम के अनुसार, आपका फ्लैट या मकान नया होना चाहिए। ये योजना रिसेल वाले फ्लैट पर लागू नहीं होगी। साथ ही इस घर की कीमत 2 करोड़ से कम होनी चाहिए। सरकार द्वारा दी गई इस सुविधा का लाभ 30 जून 2021 तक ही मिल सकेगा। इसके अंतर्गत सेक्शन 43C और 50C के तहत बायर और सेलर को टैक्स भरना पड़ता था। साथ ही स्टांप ड्यूटी और एग्रीमेंट वैल्यू में 10 फीसद से ज्यादाअंतर पर LTCG टैक्स चुकाना पड़ता था।
बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के अंतर्गत यह ऐलान किया था। निर्मला सीतारमण ने 2,65,080 करोड़ रुपए के आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान किया था। सरकार के इस पैकेज में सरकार ने उद्योगों के साथ ही श्रमिक, किसान और मध्यम वर्ग को भी राहत दी है। उन्होंने कहा कि, घर खरीदारों और डेवलपर्स को आयकर में राहत दी जाती है। सर्किल रेट और एग्रीमेंट वैल्यू में अंतर को 10 फीसद से बढ़ाकर 20 फीसद करने का भी फैसला लिया गया है।
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