मोदी सरनेम केस: राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

मोदी सरनेम केस: राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
Share:

अहमदाबाद: कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को मोदी सरनेम वाले माँहै मामले में फिलहाल गुजरात उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिली है। गुजरात उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका पर अंतरिम संरक्षण देने से मना कर दिया है। हालांकि उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ और जेल की सजा के खिलाफ दाखिल याचिका पर अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

दरअसल, सूरत की सेशन कोर्ट ने ‘मोदी सरनेम’ से संबंधित आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से साफ़ इनकार कर दिया था। जिसके बाद राहुल ने गुजरात उच्च न्यायालय का रुख किया है। बता दें कि, इस मामले में एक न्यायाधीश के खुद को अलग कर लेने के बाद अब एक नए जज की तरफ से राहुल की याचिका पर सुनवाई की गई है। मामले में उच्च न्यायालय की एक जज गीता गोपी ने खुद को केस की सुनवाई से अलग कर लिया था। अब इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक की बेंच के समने हुई है।

बता दें कि 20 अप्रैल को हुई सुनवाई में सूरत की अदालत ने मोदी सरनेम से संबंधित टिप्पणी से संबंधित आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से मना कर दिया था। दरअसल, 23 मार्च 2023 को सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को धारा 500 के तहत दो वर्ष की सजा सुनाई थी। हालांकि, कोर्ट से उन्हें फ़ौरन जमानत मिल गई थी।

बाल-बाल बचे डीके शिवकुमार, उड़ते चॉपर से टकराया बाज़, टूटे शीशे, करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग

'कर्नाटक में कांग्रेस की लहर, भाजपा के जुमलों से लोग परेशान..', सीएम गहलोत का तीखा हमला

'कांग्रेस सत्ता में आई तो PFI पर से बैन हटा लेगी..', मैसूर में अमित शाह की चुनावी रैली

Share:

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -