रांची: मोदी सरनेम वाले मानहानि मामले में कांग्रेस के प्रमुख नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही हैं. राहुल गांधी को झारखंड की राजधानी रांची स्थित MP-MLA कोर्ट में सशरीर हाजिर होना होगा. MP-MLA कोर्ट ने राहुल गांधी की उस याचिका को ठुकरा दिया है, जिसमें उनके वकील ने कोर्ट से मांग की थी कि उनके क्लाइंट को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी जाये. लेकिन, अदालत ने कांग्रेस नेता की इस याचिका को खारिज कर दिया है.
बता दें कि, 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान जनसभा में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी थी. इस मामले में गुजरात की एक कोर्ट में पूर्णेश मोदी ने केस कर दिया. इस मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल जेल की सजा सुनाई. इसके बाद नियमों के मुताबिक, उनकी लोकसभा की सदस्यता भी चली गयी. कांग्रेस ने इसके खिलाफ पूरे देश में अभियान चलाया। आखिरकार राहुल ने गुजरात उच्च न्यायालय में इस फैसले को चुनौती दी. गुजरात उच्च न्यायालय ने लोअर कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया. बता दें कि, मोदी सरनेम वाली टिप्पणी से आहत होकर रांची में भी उनके खिलाफ एक केस दर्ज कराया गया था.
गुजरात उच्च न्यायालय से झटका लगने के बाद अब राहुल गांधी को झारखंड की कोर्ट से भी निराशा हाथ लगी है. यहां भी उनके खिलाफ मोदी सरनेम के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के कारण ही केस दर्ज हुआ था. इस मामले में बुधवार को रांची स्थित MP-MLA कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई में राहुल गांधी के वकील ने जज से अनुरोध किया कि उनके क्लाइंट को व्यक्तिगत रूप से रांची की कोर्ट में पेश होने से छूट दी जाये, मगर अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी को रांची की कोर्ट में पेश होना होगा.
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