पटना : केन्द्र सरकार ने 1 जुलाई 2017 तक सभी पैन कार्ड धारकों को अपने पैनकार्ड को आधार से लिंक कराने को कहा है. आधार को पैनकार्ड से लिंक करने में उन लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है जो अपने नाम की स्पेलिंग आदि की त्रुटि पर ध्यान नहीं दिया है. अगर आप भी एेसे लोगों में शामिल हैं तो सचेत हो जाइए और पैन कार्ड में दर्ज जानकारियां सही करवा लीजिए. अन्यथा आपका पेन कार्ड निरस्त हो जाएगा.
बता दें कि केंद्र सरकार के आदेश के बाद पेनकार्ड (पर्मानेंट अकाउंट नंबर) में दर्ज नाम को सुधारने के लिए बड़ी संख्या में लोग अपने पैन कार्ड में दर्ज त्रुटियों को सही करवाने के लिए आवेदन दे रहे हैं. यदि आप अपने नाम की कई स्पेलिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो संभव है कि आपके पैनकार्ड में आपके नाम की दी हुई स्पेलिंग आपके आधार कार्ड में दी गई स्पेलिंग से मेल नहीं खाती हो. ऐसी स्थिति में आपको पैनकार्ड और आधार को लिंक करने में परेशानी होगी.
ऐसा भी हो सकता है कि आपके बैंक खाते में आपके नाम की स्पेलिंग कुछ और दी गई है और आपके आधार में कुछ और ऐसी स्थिति में भी आपको अपने पैनकार्ड और आधार को लिंक करने में दिक्कत आ सकती है, जबकि पैनकार्ड कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट में दी गई आपकी डीटेल मैच होनी चाहिए. यदि ऐसा नहीं है तो आप अपने पैनकार्ड अथवा आधार कार्ड में परिवर्तन करने के लिए आवेदन कर सकते है. यह आवेदन आप आयकर विभाग की वेबसाइट पर दिए लिंक के जरिए भी कर सकते हैं. इस काम को आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं. 1 जुलाई तक अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड की लिंकिंग के काम को पूरा नहीं किया तो आपका पैनकार्ड निरस्त किया जा सकता है.
यह भी देखें
पैन कार्ड और आयकर रिटर्न वालों के लिए 1 जुलाई से आधार अनिवार्य
आयकर विभाग ने पेनकार्ड और आधार को लिंक करने का विकल्प सुझाया