अहमदाबाद: गुजरात के वडोदरा में एक हिंदू महिला ने अपने पड़ोस में रहने वाले मोहम्मद हुसैन शेख पर धमकी देकर बलात्कार करने का केस दर्ज कराया है। पीड़ित महिला के मुताबिक, हुसैन ने उसके बेटे को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। इसके साथ ही महिला ने हुसैन पर जबरन दरगाह ले जाने, गहने उतरवाने और ताबीज पहनाकर इस्लाम कबूल कराने का प्रयास करने भी आरोप लगाया है।
रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ित महिला वडोदरा के नवापुरा इलाके की निवासी है। इसी इलाके से लगे अंसारी मुहल्ला में आरोपित मोहम्मद हुसैन का घर है। महिला ने पुलिस को बताया है कि हुसैन कई दिनों से उसके पीछे पड़ा हुआ था। जब भी वह घर से बाहर निकलती, तो वह उसका पीछा करने लगता था। एक दिन हुसैन ने एक कागज पर अपना मोबाइल नंबर लिखकर एक बच्चे के माध्यम से उसके पास भेजा। महिला ने बताया कि, कई दिनों तक जब मैंने उसे कॉल नहीं किया, तो एक दिन हुसैन ने मुझे रास्ते में रोक लिया। हुसैन ने महिला को फोन न करने पर उसके बेटे की हत्या कर देने की धमकी दी। धमकी से घबराई महिला ने मोहम्मद हुसैन को कॉल किया। इसके बाद हुसैन उस पर मिलने के लिए दबाव डालने लगा। वह बार-बार महिला को मिलने के लिए बुलाता और इंकार करने पर बेटे की हत्या की धमकी देता था।
शिकायत के अनुसार, 23 अप्रैल 2023 को जब महिला के पति घर पर नहीं थे। तो रात के 2 बजे हुसैन महिला के घर में घुस आया और उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही मुँह खोलने पर बेटे को जान से मारने की धमकी दी। यही नहीं, बात न मानने पर आरोपी ने महिला को एसिड अटैक की धमकी भी दी। आरोपों के अनुसार, रेप की घटना के लगभग 20 दिन बाद मोहम्मद हुसैन महिला को जबरन एक दरगाह पर ले गया। वहाँ धमकी देकर मजार का गुलाब जल पिलाया और महिला के सोने की कान की बालियाँ और चाँदी की चेन उतरवा ली और उसे एक ताबीज पहना दिया।
आरोप है कि ऐसा कर उसने महिला का धर्म परिवर्तन करने का प्रयास किया। हालाँकि, पुलिस फ़िलहाल इस मामले में धर्मांतरण के एंगल को नकार रही है। पुलिस ने महिला के जेवर बरामद कर लिए हैं, जिन्हे आरोपी हुसैन बेच चुका था। पीड़िता महिला के मुताबिक, मोहम्मद हुसैन उसे धमकी देते हुए कहता था कि, 'मैं एक मुसलमान हूँ और तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारे लड़के को ठीक कर दूँगा।' महिला की शिकायत के आधार पर नवापुरा पुलिस ने आरोपित मोहम्मद हुसैन के खिलाफ धारा 376, 354(ए)(डी), 323, 506(2), 406 व 452 के तहत केस दर्ज कर उसे अरेस्ट कर लिया है और अब आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।